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Income Tax: 10 हजार रुपये की पेनल्‍टी लगा रहा हैं आयकर विभाग, देखिये अपना नाम!

Income Tax: 10 हजार रुपये की पेनल्‍टी लगा रहा हैं आयकर विभाग, देखिये अपना नाम!

Income Tax: आयकर विभाग देश भर के पैन कार्ड धारकों पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगा रहा है। आयकर विभाग ने एक बार फिर ट्वीट कर पैन कार्ड धारकों को अलर्ट किया है.

आयकर विभाग ने कहा कि पैन कार्ड को 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक करना होगा, अन्यथा पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना आयकर विभाग कोई काम नहीं कर सकता है।

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि “सीबीडीटी ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। आप 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड को पैन से लिंक कर सकते हैं।

30 जून 2023 तक लिंक नहीं कराने पर 500 रुपये की जगह अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

Income Tax Department ने Tweet के जरिए किया अलर्ट:

आयकर विभाग ने मंगलवार 17 जनवरी को विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पैन कार्ड धारकों को इसकी जानकारी दी है. इसमें कहा गया है, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारक (जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं)।

उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक है। 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा। विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘अत्यावश्यक सूचना। देर न करें, आज ही लिंक करें!’

इस मैसेज को हल्के में लेना पढ़ सकता है महंगा

आयकर विभाग के इस मैसेज को हल्के में लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, जो आपके प्रत्येक वित्तीय कार्ड से जुड़ा रहता है।

आयकर विभाग कार्ड पर दर्ज संख्या के माध्यम से कार्ड धारकों का पूरा वित्तीय डेटा रिकॉर्ड करता है। ऐसे में इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो आप और मुसीबत में फंस सकते हैं।

अगर पैन कार्ड बेकार हुआ तो बढ़ सकता ये परेशानी

यदि आपने 31 मार्च 2023 (पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि) तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और यह 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो गया है। तो ऐसे में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पैन कार्ड अमान्य होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, जहां पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है.

घर बैठे भी निपटा सकते है यह काम

आप आयकर विभाग के Incometax.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। यहां अपना पंजीकरण कराएं।

इसके लिए आपको अपने पैन नंबर को यूजर आईडी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि से लॉगइन करने के बाद एक नया पेज खुलेगा।

यहां लिंक आधार का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आधार और पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। मांगी गई जानकारी दर्ज करें और प्रक्रिया पूरी करें। इसके अलावा आप एसएमएस सुविधा का इस्तेमाल कर आसानी से ऐसा कर सकते हैं।

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